इमरान ख़ान को मिला सुप्रीम कोर्ट का सहारा, पंजाब में पीटीआई की सरकार बनाने का आदेश

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इस महीने की 17 तारीख़ को पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब में हुए उपचुनावों में इमरान ख़ान के नेतृत्व वाली तहरीक-ए-इंसाफ़ (पीटीआई) को मिली शानदार जीत के बाद मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई के पक्ष में काफी अहम फ़ैसला दिया है.
सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि पंजाब के गवर्नर इमरान ख़ान की पार्टी पीटीआई के सीएम प्रत्याशी को मंगलवार की रात साढ़े 11 बजे मुख्यमंत्री के तौर पर नियुक्त कर दें.
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि यदि राज्य के गवर्नर ऐसा करने से इनकार करें तो देश के प्रेसिडेंट सीएम को नियुक्त करें.

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क्या है मामला?
पंजाब में 17 जुलाई को हुए उपचुनाव में पूर्व पीएम इमरान ख़ान की पार्टी तहरीक.ए.इंसाफ़ को 20 में से 15 सीटें मिली. पीटीआई की इस सफलता के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री और पीएमएल-एन नेता हमज़ा शहबाज़ की कुर्सी का जाना तय हो गया था.
पहले इन सभी 20 सीटों पर पीटीआई के ही एमपीए (मेंबर ऑफ़ प्रोविंसियल असेंबली) थे, लेकिन इस साल अप्रैल में इमरान ख़ान के पीएम पद से हटते ही पंजाब में भी उनकी पार्टी की सत्ता छीन गई थी.
अप्रैल के अंत में पंजाब सूबे के तत्कालीन नेता और पीटीआई नेता सरदार उस्मान बुज़दर के ख़िलाफ़ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था. लेकिन पीटीआई के 20 एमपीए ने अपने नेता को वोट नहीं दिया.
इसका नतीज़ा यह हुआ कि इस सूबे में पूर्व पीएम नवाज़ शरीफ़ के बेटे हमज़ा शहबाज़ मुख्यमंत्री बन गए.
हालांकि इस घटनाक्रम के बाद इमरान ख़ान ने देश के दलबदल विरोधी क़ानून के तहत बाग़ी एमपीए को अयोग्य क़रार देने की मांग पाकिस्तान के चुनाव आयोग से की.
उसके बाद चुनाव आयोग ने मई में पीटीआई के पक्ष में फ़ैसला सुनाते हुए उन सभी 20 एमपीए को अयोग्य क़रार दे दिया. साथ ही 17 जुलाई को इन सीटों पर उपचुनाव कराने का एलान कर दिया.
इस उपचुनाव में अयोग्य क़रार दिए गए सभी एमपीए ने पीएमएल-एन के टिकट पर अपनी क़िस्मत आज़माई, लेकिन उनमें से केवल 4 एमपीए ही कामयाब हो पाए. एक सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार को कामयाबी मिली.
मालूम हो कि हमज़ा शहबाज़ को सीएम की कुर्सी से हटाने के लिए 371 सदस्यों वाली पंजाब सूबे की विधानसभा में पीटीआई को और 12 विधायक चाहिए थे.

















